SC-ST वर्ग को मेडिकल सहायता का दायरा बढ़ा

SC-ST वर्ग को मेडिकल सहायता का दायरा बढ़ा

सेहतराग टीम

गंभीर बीमारियों से पीड़ि‍त एससी-एसटी परिवारों की मदद के लिए चलाई जा रही मेडिकल सहायता योजना में सरकार ने बदलाव करते हुए इसके दायरे को बढ़ा दिया है। अब तीन लाख रुपये सालाना आय वाले परिवार भी इसका लाभ ले सकेंगे। अभी तक ढाई लाख रुपये तक की आय तक यह सीमित था। डॉक्‍टर अंबेडकर फाउंडेशन ने इसे लेकर नई गाइड लाइन भी जारी कर दी है।

एससी-एसटी वर्ग के लिए विशेष तौर से चलाई जा रही इस योजना में इसके अलावा भी कई बदलाव किए हैं। उन्हें मदद के लिए अब सांसद या विधायक से अनुमोदन जरूरी नहीं होगा, बल्कि सादे कागज में लिखा आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ ही पीडि़त परिवार को किसी सरकारी अस्पताल के अधीक्षक की तरफ से बीमारी और उस पर होने वाले खर्च का ब्यौरा पेश करना होगा। इलाज से जुड़े दस्तावेजों को किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करने की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। अब आवेदक के स्वप्रमाणित दस्तावेज ही मान्य होंगे।

डॉक्‍टर अंबेडकर फाउंडेशन की तरफ से चलाई जा रही मेडिकल सहायता योजना के तहत किडनी, हार्ट, लीवर, कैंसर जैसी बीमारियों और उसके ट्रांसप्लांट में मदद दी जाती है। इसके तहत पीडि़त परिवारों को साढ़े तीन लाख रुपये तक की मदद दी जाती है। इससे पहले सरकार ने वर्ष 2016 में एससी-एसटी परिवारों को गंभीर बीमारियों के ईलाज में मदद देने के लिए यह योजना बनाई थी।

गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में अंबेडकर फाउंडेशन के तहत एससी-एसटी वर्ग के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को लेकर चलाई जा रही योजना में भी बदलाव करने हुए मदद की राशि बड़ा दी है।

खबर साभार: दैनिक जागरण

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